माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर निगम ने अवैध मदरसा, मकान और दुकानों को किया ध्वस्त - Balaji 36 News

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर निगम ने अवैध मदरसा, मकान और दुकानों को किया ध्वस्त


भिलाईनगर। जोन-01 नेहरू नगर अंतर्गत उल्लास नगर एवं नेहरू नगर राष्ट्रीय राजमार्ग में बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए ई.डब्लू.एस. की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशानुसार शिवा पब्लिक स्कूल के ठीक सामने की गई, जहां लंबे समय से ई.डब्लू.एस. की जमीन पर अवैध रूप से मदरसा और आवासीय मकान का निर्माण किया गया था।
जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, वहां शासन की जनकल्याणकारी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के लिए आवास निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश के परिपालन में जिला प्रशासन, निगम प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और अवैध धार्मिक संरचना एवं अतिक्रमण आवासों को हटाने कार्रवाई की गई है। इसके पूर्व इन्हें अतिक्रमण स्वयं से हटाने संबंधी कई नोटिस दिया गया था ।
इसी तरह नेहरू नगर राष्ट्रीय राजमार्ग चंदूलाल चंद्राकार हॉस्पिटल के बाजू में भी अतिक्रमण दुकानों एवं आवासों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए नोटिस पूर्व में दिया गया था । अनुविभागीय दंडाधिकारी दशरथ सिंह राजपूत, शहर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी, तहसीलदार डीकेश्वर साहू, उपायुक्त सह जोन आयुक्त दिनेश कोसरिया, जोन आयुक्त येशा लहरे, कुलदीप गुप्ता, अमरनाथ दुबे, अजय गौर, कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल, संजय वर्मा, अरविन्द शर्मा सहित सहायक राजस्व अधिकारी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, पटवारी और बेदखली दल के सदस्य शामिल रहे। निगम प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला एवं निगम प्रशासन का अनुरोध है जो भी अतिक्रमण या अवैध संरचना है उसे तत्काल खाली करें अन्यथा कार्रवाई की जिम्मेदारी स्वयं की होगी । ऐसे मामलों में भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


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