CG – सीएमओ और तीन शिक्षक पर गिरी गाज, चारों को किया निलंबित, इस वजह से हुई बड़ी कार्रवाई, जाने पूरा मामला…!!


रायपुर। चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने की सजा कालेज के एक प्राध्यापक के साथ ही स्कूल के दो शिक्षकों,भटगांव नगर पंचायत के सीएमओ व जल संसाधन विभाग के एक कर्मचारी को भुगतनी पड़ी है। रिटर्निंग अफसर के पत्र के बाद कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सारगंढ़ बिलाईगढ़ ने इन सभी को निलंबित कर दिया है।

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) बरमकेला का पत्र 16.02.2025 के अनुसार भरत सिंह नेताम, व्याख्याता ईएलबी. शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल बिलाईगढ़ को विकासखण्ड बरमकेला त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 128 में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान अपने कर्तब्य पर अनुपस्थित रहा। उक्त कृत्य अपने कर्तब्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है। भरत सिंह नेताम, व्याख्याता के द्वारा कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

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निलंबन अवधि में भरत सिंह नेताम, व्याख्याता ई.एल.बी. शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल बिलाईगढ़ का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) बरमकेला का पत्र 16.02.2025 के अनुसार कालीचरण चंद्रा, शिक्षक शास. पूर्व.मा.शा. रिकोटार को विकासखण्ड बरमकेला त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 168 में मतदान अधिकारी क्र. 01 नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान अपने कर्तब्य पर अनुपस्थित रहा। उक्त कृत्य अपने कर्तब्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

कालीचरण चंद्रा, शिक्षक के द्वारा कर्तब्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में कालीचरण चंद्रा, शिक्षक शास.पूर्व.मा.शा. रिकोटार का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) बरमकेला का पत्र 16.02.2025 के अनुसार परमानंद रघुवंशी, व्याख्याता (एल.बी.) कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ को विकासखण्ड- बरमकेला त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 05 में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान शराब के नशे में होना पाये जाने से प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र बरमकेला में थाना प्रभारी बरमकेला के माध्यम से मुलाहिजा कराये जाने पर डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अत्यधिक शराब सेवन की पूष्टि हुई है। संबंधित को मतदान कार्य हेतु योग्य नहीं पाया गया है। परमानंद रघुवंशी का उक्त कृत्य के चलते शासन, प्रशासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग की छवि धुमिल हुई है, जो घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। परमानंद रघुवंशी, व्याख्याता (एल.बी.) के द्वारा कर्तब्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 की धारा 23 (9) मादक पदार्थों का सेवन करने का दोषी पाये जाने से शासकीय सेवको के नियंत्रण हेतु प्रावधान छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में परमानंद रघुवंशी, व्याख्याता (एल.बी.) का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) बरमकेला का पत्र 16.02.2025 के अनुसार अनुष टोप्पो सहायक प्राध्यापक, शशिधर पण्डा शासकीय महाविद्यालय सरिया को विकासखण्ड बरमकेला त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु सेक्टर कमांक 15 के लिए सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान शराब के नशे में होना पाये जाने से प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र बरमकेला में थाना प्रभारी बरमकेला के माध्यम से मुलाहिजा कराये जाने पर डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अत्यधिक शराब सेवन की पूष्टि हुई है। संबंधित को मतदान कार्य हेतु योग्य नहीं पाया गया है। संबंधित अनुष टोप्पो का उक्त कृत्य के चलते शासन, प्रशासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग की छवि धुमिल हुई है, जो घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। अनुष टोप्पो सहायक प्राध्यापक के द्वारा कर्तब्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 की धारा 23(9) मादक पदार्थों का सेवन करने का दोषी पाये जाने से शासकीय सेवको के नियंत्रण हेतु प्रावधान छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में अनुष टोप्पो सहायक प्राध्यापक का मुख्यालय कार्यालय शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय सारंगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) बरमकेला का पत्र कानूनमा 16.02.2025 के अनुसार प्रीतम साहू, सहायक ग्रेड-03 कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जोक नहर जल संसाधन उप संभाग क्रमांक 02 पवनी को विकासखण्ड – बरमकेला त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल कमांक 01 में मतदान कार्य संपादित करने हेतु मतदान अधिकारी कमांक 03 नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान शराब के नशे में होना पाये जाने से प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र बरमकेला में थाना प्रभारी बरमकेला के माध्यम से मुलाहिजा कराये जाने पर डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अत्यधिक शराब सेवन की पूष्टि हुई है। संबंधित को मतदान कार्य हेतु योग्य नहीं पाया गया है। संबंधित प्रीतम साहू का उक्त कृत्य के चलते शासन, प्रशासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग की छवि धुमिल हुई है, जो घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। प्रीतम साहू, सहायक ग्रेड-03 के द्वारा कर्तब्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 की धारा 23 (9) मादक पदार्थों का सेवन करने का दोषी पाये जाने से शासकीय सेवको के नियंत्रण हेतु प्रावधान छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में प्रीतम साहू, सहायक ग्रेड-03 का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संशाधन विभाग सारंगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, नगर पंचायत भटगांव के द्वारा भूपेश सिह, मु.नं.पा.अधि., नगर पंचायत भटगांव को निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। कार्यालयीन समसंख्यक पत्र क्र. 273 सारंगढ़ 12.02.2025 के द्वारा संबंधित को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने जारी किया गया था। भूपेश सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी भटगांव द्वारा कारण बताओ सूचना के तारतम्य में समक्ष में उपस्थित होकर जवाब पेश किया का अवलोकन करने से जवाब संतोषप्रद नहीं है। भूपेश सिंह के द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में गंभीरता पूर्वक पालन नहीं किया गया, जिसके चलते रिटर्निंग ऑफिसर नगर पंचायत सह तहसीलदार भटगांव के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित करना पड़ा। उत्तरदाता भूपेश सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी भटगांव के द्वारा प्रतिवेदन का संज्ञान होने पर पालन की कार्यवाही की गई तथा सेक्टर अधिकारियों से प्रतिवेदन लिया जाना इस बात को प्रमाणित करता है। भूपेश सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी भटगांव के उक्त कृत्य अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है। चूंकि समय रहते पालन कार्यवाही पूर्ण होने के कारण उन्हें भविष्य में इस तरह के पुनरावृत्ति न करने की कड़ी चेतावनी दिया जाता है। उपरोक्त चेतावनी उनके सेवा अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।


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