रायपुर। बलौदाबाजार में प्रशासन और पुलिस अभी भी हालात पर नजर बनाये हुए हैं। लिहाजा, बलौदाबाजार के नगरपालिका क्षेत्र में धारा 144 अभी लागू रहेगा। जानकारी पहले 10 जून से 16 जून तक रात के 9 बजे से 12 बजे तक धारा 144 लागू करने का आदेश था, लेकिन अब उस मियाद को बढ़ा दिया गया है।
कलेक्टर दीपक सोनी ने नया निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक शाम के 4 बजे से 20 जून की रात के 12 बजे तक नगरपालिका क्षेत्र में धारा 144 लागू किया है। इस निर्देश के बाद 5 लोगों से ज्यादा की जुटान प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं हो सकेगी। वहीं अस्त्र-शस्त्र के साथ कोई भी नहीं चल सकेगा। ये आदेश आज से ही लागू कर दिया गया है।