BREAKING : शराब के नकली होलोग्राम का मामला, आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत


रायपुर। ED द्वारा ग्रेटर नोएडा थाने में दर्ज शराब के नकली होलोग्राम केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर तय की है। तब तक आरोपियों के खिलाफ नो कोर्सिव एक्शन (किसी तरह का बल प्रयोग नहीं) का आदेश जारी रहेगा।


बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने नकली होलोग्राम बनाकर शराब बिक्री को लेकर उत्तरप्रदेश के ग्रेटर नोएडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले में आबकारी आयुक्त निरंजन दास, विशेष सचिव एपी त्रिपाठी के अलावा अनिल टूटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर और होलोग्राम निर्माता कंपनी के एमडी विधु गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।

इस पूरे मामले को लेकर अनिल टूटेजा, और करिश्मा ढेबर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि शराब घोटाला केस में कार्रवाई पर रोक के आदेश के बाद ED ने यूपी में एक और प्रकरण दर्ज किया है। इसे उन्होंने कोर्ट की अवमानना करार दिया।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी कर पूछा था कि नकली होलोग्राम बनाकर शराब बिकवाने के मामले की जानकारी कब हुई? सोमवार को ED की तरफ से बताया गया कि इस मामले की जानकारी पहले से थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नो कोर्सिव एक्शन 26 सितंबर तक जारी रखने के अंतरिम आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और ईडी की तरफ से एएसजी के.वी. राजू ने पैरवी की।


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