▪️ *बस एवं वैन को जप्त कर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत न्यायालय भेजा गया, संबंधित स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी।*

▪️ *वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हेतु परिवहन विभाग एवं स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित।*
▪️ *यातायात पुलिस की सभी स्कूल संचालकों से अपील है नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों को किसी भी स्थिति में बच्चों के परिवहन की जिम्मेदारी न दें।*
स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से स्कूल बस एवं वैन चालकों की ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच की जा रही है। अभियान के दौरान लगातार की जा रही जांच में मात्र दो दिनों के भीतर 02 स्कूल वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए।
दिनांक 10 जुलाई 2026 को निरीक्षक जे.आर. कुर्रे एवं यातायात टीम द्वारा वाहन जांच के दौरान श्री स्कूल, कुम्हारी के बस चालक को 180 mg/100 ML अल्कोहल की मात्रा के साथ स्कूल बस चलाते हुए पकड़ा गया। वहीं आज दिनांक 13 जुलाई 2026 को श्री राम स्कूल की वैन के चालक को 70 mg/100 ML अल्कोहल की मात्रा के साथ वाहन चलाते हुए पाया गया। इसके अतिरिक्त अभियान के दौरान एक अन्य स्कूल वाहन चालक भी नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया।
सभी संबंधित स्कूल वाहनों को जप्त कर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत न्यायालय भेजा गया है। साथ ही संबंधित स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा संबंधित वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही हेतु परिवहन विभाग को पत्र भेजा गया है। इसके अलावा संबंधित स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र प्रेषित किया गया है।
*अपील :-* *यातायात पुलिस दुर्ग सभी स्कूल संचालकों एवं प्रबंधनों से अपील करती है कि वे अपने स्कूल वाहन चालकों का नियमित स्वास्थ्य एवं ब्रीथ एनालाइजर परीक्षण कराएं तथा किसी भी परिस्थिति में नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालक को बच्चों के परिवहन की जिम्मेदारी न दें। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।*