दुर्ग। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित दुर्ग द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने 8 प्रतिशत ब्याज दर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। श्यामल दास, प्रभारी कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि शासन की ट्रेक्टर ट्रॉली योजना, पैसेंजर व्हीलर योजना एवं गुड्स कैरियर योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति दी जाएगी।
इसके लिए आवेदक जिले का मूल निवासी हो, संबंधित जाति वर्ग का हो, राष्ट्रीय निगम की योजना में आवेदक की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख तक हो, उम्र 18 से 50 वर्ष हो, वाहन प्राप्त करने वाले आवेदक के पास वैध कॉर्मशियल ड्रायविंग लायसेंस हो एवं ट्रेक्टर लेने वाले आवेदकों के पास स्वयं के नाम से 5 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य होगा। आवेदक नियमानुसार योजना लागत की 5 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करने हेतु सहमत हो।इसके अलावा आवेदक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पास बुक, पेनकार्ड की छायाप्रति व उम्र निर्धारण हेतु 5वीं, 8वीं की अंकसूची जमा करना होगा। साथ ही ऋण की गारंटी हेतु जमानतदार, 60 नग पोस्ट डेटेड चैक एवं किसी बैंक में कोई कर्ज न हो का 10 रूपए के स्टाम्प पेपर में नोड्यूज प्रस्तुत करना होगा। स्वरोजगार स्थापित करने वाले पात्र व्यक्ति 21 जुलाई 2023 तक आवेदन जमा कर सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु आवेदक जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मार्यादित कलेक्ट्रेट परिसर, दुर्ग में संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय का दूरभाष क्रमांक 0788-2323450 है।