दवा कंपनी प्रतिनिधि की आड़ में प्रतिबंधित नशीली सिरप तस्करी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश, 04 आरोपी गिरफ्तार* - Balaji 36 News

दवा कंपनी प्रतिनिधि की आड़ में प्रतिबंधित नशीली सिरप तस्करी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश, 04 आरोपी गिरफ्तार*


दुर्ग पुलिस

दिनांक : 24.04.2026

थाना/इकाई : चौकी स्मृतिनगर एवं एसीसीयू, दुर्ग

▪️ *फर्जी ड्रग लाइसेंस तैयार कर ई-कुरियर के माध्यम से प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप मंगाकर अवैध बिक्री करने वाले गिरोह का भंडाफोड़।*

▪️ *मुख्य सरगना सहित 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर 800 नग नशीली सिरप, वाहन, मोबाईल एवं बिक्री रकम सहित लगभग 05 लाख रुपये का मशरूका जप्त।*

▪️ *प्रतिबंधित सिरप युवाओं को अवैध रूप से बेचकर नशे की लत फैलाने वाले नेटवर्क का खुलासा, NDPS Act के तहत वैधानिक कार्यवाही।*

▪️ *चौकी स्मृतिनगर एवं एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई में संगठित अवैध मादक पदार्थ आपूर्ति श्रृंखला ध्वस्त की गई।*

 

संक्षिप्त विवरण :

दिनांक 23.04.2026 को चौकी स्मृतिनगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम जुनवानी खम्हरिया रोड भिलाई के पास 03 व्यक्तियों द्वारा कोडिन युक्त प्रतिबंधित नशीली सिरप बिक्री हेतु परिवहन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर चौकी स्मृतिनगर एवं एसीसीयू की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित घेराबंदी कर सेण्ट्रो कार क्रमांक CG-07/8595 को रोककर जांच की गई।

 

वाहन की तलाशी दौरान 07 कार्टून में प्रतिबंधित कोडीन युक्त CADIFOS-T सिरप बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी योगेश शर्मा एवं उमेश कुमार यादव द्वारा फर्जी ड्रग लाइसेंस तैयार कर गुजरात स्थित कंपनी से इंडिया मार्ट/ई-कुरियर माध्यम से नशीली सिरप मंगवाकर अवैध बिक्री करना स्वीकार किया गया।

 

विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी योगेश शर्मा द्वारा एक वास्तविक ड्रग लाइसेंस में एडिटिंग कर अपने नाम से फर्जी ड्रग लाइसेंस तैयार कराया गया तथा फर्जी लेटरपैड एवं सील बनवाकर उसके आधार पर कोडीन युक्त सिरप मंगाई जाती थी। उक्त सिरप को अधिक कीमत पर अन्य आरोपियों एवं स्थानीय युवाओं को बिक्री किया जाता था।

 

प्रकरण में आरोपी महावीर जैन उर्फ रोहित एवं सतीश मेश्राम को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों द्वारा प्रतिबंधित सिरप की बिक्री से अवैध धन लाभ अर्जित किया जाना तथा युवाओं को नशे का आदी बनाना पाया गया। आरोपियों के विरुद्ध NDPS Act की धारा 22, 8(ख), 27(क), 29 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया है।

 

घटना का कारण :

अवैध धन लाभ अर्जित करने हेतु फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से प्रतिबंधित नशीली सिरप मंगाकर अवैध बिक्री करना।

 

घटनास्थल :

ग्राम जुनवानी खम्हरिया रोड के पास, भिलाई, जिला दुर्ग।

 

आरोपी का नाम :

 

1. योगेश शर्मा, उम्र 41 वर्ष, कादम्बरी नगर, दुर्ग।

2. उमेश कुमार यादव, उम्र 42 वर्ष, पदुमनगर, चरोदा, पुरानी भिलाई।

3. महावीर जैन उर्फ रोहित, उम्र 38 वर्ष, पोलसाय पारा, दुर्ग।

4. सतीश मेश्राम, उम्र 40 वर्ष, शंकर नगर, दुर्ग।

 

जप्त सामग्री :

 

1. प्रतिबंधित कोडीन युक्त CADIFOS-T सिरप – 800 नग कीमत 2,08,800/- रुपये।

2. एक एक्टिवा – कीमत 30,000/- रुपये।

3. एक सेण्ट्रो कार – कीमत 1,00,000/- रुपये।

4. 04 मोबाईल फोन – कीमत 1,60,000/- रुपये।

5. प्रतिबंधित सिरप बिक्री की रकम – 1,200/- रुपये।

कुल जप्त मशरूका – लगभग 5,00,000/- रुपये।

 

सराहनीय भूमिका :

उक्त कार्यवाही में चौकी स्मृतिनगर एवं एसीसीयू टीम के अधिकारी-कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई सराहनीय रही। टीम द्वारा सूचना संकलन, घेराबंदी, आरोपियों की पतासाजी एवं त्वरित गिरफ्तारी में प्रभावी भूमिका निभाई गई।

 

दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि प्रतिबंधित मादक पदार्थों, नशीली दवाओं अथवा अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। युवाओं को नशे से दूर रखने एवं समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस का सहयोग करें। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

 

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