रायपुर। चार दिन बढ़ा दी गई है अरविंद सिंह की रिमांड। अरविंद सिंह 20 जून तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे। बता दें कि 18 जून तक ED को दोपहर 12 से 2 बजे तक मृतक संस्कार करने के लिए अरविंद को घर जाने और पाठ करने की रियायत कोर्ट ने दिया है। आज ही स्पेशल कोर्ट में ED पूछताछ से बचने के लिए स्वास्थ्यगत कारणों के आधार पर निरंजन दास की अग्रिम जमानत की याचिका पर कोर्ट में दलील पेश की गई है। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। अरविंद सिंह को रिमांड त्रिलोक का फैसला 24 जून को और निरंजन को जेल या बेल पर फैसला अब कल शनिवार को होगा। इधर जानकारी मिली है क़ि 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाले में ED के एक और सस्पेक्टेड त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ़ पप्पू ढिल्लन का वकील नहीं आया। त्रिलोक सिंह ढिल्लन के मामले में 24 को होगी बहस।
पूर्व आबकारी सचिव निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को जिला अदालत में सुनवाई अधूरी रही। ईडी इस पर 20 तारीख को अपना पक्ष रखेगी। दास की याचिका पर विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में आज बहस हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने पैरवी की। याचिका पर समयाभाव की वजह से बहस पूरी नहीं हो पाई। इस पर 20 तारीख को ईडी अपना पक्ष रखेगी। इसके बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेंगे।
जबकि ED की नजर में इस मामले के सूत्रधार अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित की तबियत भी नरम-गरम है जिसका इलाज चल रहा है। इसी तरह की ख़बरें कोल लेव्ही और मनी लॉन्ड्रिंग केस की अहम् कड़ी सूर्यकांत तिवारी भी गेस्ट्रोइंटाइटिस से पीड़ित हैं और उनका भी इलाज चल रहा है। इनकी अग्रिम जमानत आवेदन एक-एक बार निरस्त किया गया है। वैसे ED को भी एक तरह से इनकी रिमांड देने की बजाये कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा और कुछ की पुलिस रिमांड कोर्ट ने दिया है।