रायपुर : रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने कुछ विनियामक अनुपालन में कमियों के लिए आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक सहित पांच ऋणदाताओं पर जुर्माना लगाया है।








‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे’, ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)’ और ‘क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – जारी करना और आचरण’ पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 97.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एक अन्य बयान में, आरबीआई ने कहा कि उसने “बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं” और “बैंकों में ग्राहक सेवा” पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने “किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक ऋणों के लिए ब्याज छूट योजना” पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
केवाईसी पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
एक्सिस बैंक पर भी “आंतरिक/कार्यालय खातों के अनधिकृत संचालन” पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 29.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने कहा कि सभी मामलों में जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।