बिलासपुर। गलत अनुभव प्रमाण पत्र पेश करने के आधार पर बर्खास्त किए गए शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के 16 शिक्षा कर्मियों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कवर्धा जिले के इन शिक्षाकर्मियों की 17 दिसंबर 2007 को नियुक्ति हुई थी। 27 सितंबर 2008 को उन्हें इस आधार पर सेवा से पृथक कर दिया गया कि उन्होंने गलत अनुभव प्रमाण पत्र पेश किया है।
शासन के आदेश को शिक्षा कर्मियों ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि अध्यापन अनुभव संबंधी उनके दस्तावेज सही हैं, जिसकी जांच किसी भी सक्षम एजेंसी से कराई जा सकती है। राज्य शासन की ओर से हाईकोर्ट में तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जा सके कि उनके प्रमाणपत्र फर्जी हैं। अवकाश कालीन न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षक कर्मियों की बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करते हुए बहाली का आदेश दिया।