होली पर शुष्क दिवस घोषित – देशी/विदेशी मंदिरा दुकाने रहेगी बंद


दुर्ग, 10 मार्च 2025/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने होली (जिस दिन रंग खेला जाय) पर शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर के आदेशानुसार शुक्रवार, 14 मार्च 2025 को होली के अवसर पर दुर्ग जिले में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एल.एल.-1 (ख-अहाता), एल.एल.-1 (ख – कम्पोजिट अहाता), एफ.एल. 3, 3 (क,ग), 4, 4 (क), 5, 5 (क), 6, 7, 8, एफ.एल.-9/9ए, सी.एस. 1-ग, एफ.एल. 10 (छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन, अरसनारा गोदाम दुर्ग) एवं भण्डारण भाण्डागार भिलाई को पूर्णतः बंद रहेगी। साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं।









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