रिटायरमेंट के छह महीने बाद अधिकारी-कर्मचारियों के जीपीएफ से नहीं कर सकते वसूली : हाईकोर्ट - Balaji 36 News

रिटायरमेंट के छह महीने बाद अधिकारी-कर्मचारियों के जीपीएफ से नहीं कर सकते वसूली : हाईकोर्ट


बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के के सरकारी विभागों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाली जीपीएफ सामान्य भविष्य निधि से वसूली को लेकर अहम फैसला लिया है। एक कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी अधिकारी और कर्मचारी के सेवानिवृत्त के 6 महीने बाद जीपीएफ अकाउंट से वसूली नहीं की जा सकेगी।

कोर्ट ने महालेखाकार को नोटिस जारी करते हुए याचिका कर्ता के बकाया जीपीएफ राशि का तत्काल भुगतान करने को कहा है।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता हृदयनारायण शुक्ला 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। इसके 9 महीने बाद महालेखाकार कार्यालय ने जीपीएफ राशि से अधिक वेतन की राशि उनके अकाउंट से निकाल लिए थे। जिसके बाद उन्होने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और स्वाति सराफ के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस मामले में हाई कोर्ट ने आज याचिका को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के विरूद्ध जारी वसूली आदेश को निरस्त कर बकाया जीपीएफ राशि का तत्काल भुगतान करने का आदेश दिया है।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *