अधेड़ महिला की संदिग्ध हालत में मौत होने से हत्या के संदेह पर जांच में जुटी उतई पुलिस...दो सगी बहनों को किया गिरफ्तार - Balaji 36 News

अधेड़ महिला की संदिग्ध हालत में मौत होने से हत्या के संदेह पर जांच में जुटी उतई पुलिस…दो सगी बहनों को किया गिरफ्तार


* थाना उतई की बड़ी कार्यवाही

* जांच दौरान षडयंत्र रचकर लूट की योजना बनाकर अपनी नानी की हत्या करने वाली दो सगी बहनों को किया गिरफ्तार

* अपनी नानी की हत्या कर उनकी ही एक्टीवा 5 स्कूटी लेकर हो गये थे फरार

* उतई पुलिस की टीम नागपुर जाकर संदेहियों नातीनों से पुछताछ पर हुआ खुलासा

* आरोपिया एवं विधि से संघर्षरत् बालिका, द्वारा मृतिका से लूटे गये 04 लाख के सोने चांदी के जेवरात बरामद

घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 29.07.2024 को प्रार्थी राजप्रीत सिंह निवासी एलआईजी 608 हाउसिंग बोर्ड जामुल थाना जामुल जिला दुर्ग ने थाना उतई में मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया कि इनकी बुआ की बेटी अतिन्दर शाहनी पति स्य० अमर शाहनी उम्र 56 वर्ष अपने पुरई स्थित फ्लैट में अकेली रहती है। उनका मकान दिनांक 24.07.2024 से बंद है, ताला लगा है। मोबाईल से बात नहीं होने पर जाकर ताला खुलवाकर देखने पर पता चला कि उसकी मृत्यु करीबन 4-5 दिन पूर्व हो चुका है, पुरे शरीर में कीड़े लग चुका है कि रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 78/2024 कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया। मृतिका की मृत्यु संदेहास्पद होने से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेन्द्र शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) श्री देवव्रत सिरमौर एवं SDOP महोदय पाटन श्री आशीष कुमार बंछोर के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी उत्तई विपिन रंगारी को प्रकरण की गंभीरता से जांच किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये।

मर्ग जांच के दौरान मृतिका की बहन एवं बहु से पुछताछ से पता चला कि मृतिका की लड़की जो नागपुर में ब्याह होकर गई थी, उसकी दोनों बेटियां दीपजोत कौर एवं उसकी छोटी बहन द्वारा पूर्व में मृतिका जो इनकी नानी थी, उसे रूपये पैसे दो नही तो तुम्हे जान से मार देगें कहकर धमकी देना बताने से मृतिका के नातीनों पर संदेह के आधार पर उत्तई पुलिस द्वारा टीम गठित कर नागपुर रवाना होकर मृतिका की नातीनों से पुछताछ की गई जिसपर पहले तो दोनों बहनों ने पुलिस को गुमराह करते हुए भ्रामक बयान दिया जिसपर पुलिस द्वारा सख्ती से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पुछताछ करने पर आरोपीगण द्वारा घटना का खुलासा किया गया कि दोनों बहनों द्वारा अपराधिक षडयंत्र कर लूट की योजना बनाकर दिनांक 24.07.2024 को दोनों बहनें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर दुर्ग आयी। वहां से ऑटो कर दोपहर करीब 03:30 बजे अपनी नानी के घर कुबेर अपार्टमेंट पुरई पहुंची। दरवाजा खटखटाने पर नानी द्वारा दरवाजा खोलते ही बड़ी नातीन दीपजोत कौर अपनी नानी के मुंह को अपने हाथों से दबाकर अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर मृतिका का हाथ पैर अपने दुपट्टा से बांध कर मुंह में तकिया दबाकर तथा स्टील के पानी बॉटल से सिर में वार कर हत्या कर मृतिका के शरीर में पहने गहने, मोबाईल एवं आलमारी में रखे मृतिका के गहने, नगदी रकम करीबन 30-40 हजार रू०, घर का कागजात, एटीएम कार्ड, बैंक का पासबुक, घर जमीन का रजिस्ट्री पेपर, एफ.डी. पेपर, कार तथा एक्टीवा की चाबी लेकर दोनों बहनें फ्लैट से बाहर निकले एवं घर के मुख्य दरवाजा में सेंटर लॉक को लॉक कर नीचे खड़ी मृत्तिका की एक्टीवा वाहन कमांक सीजी 07 बीएल 4953 को लेकर वहां से सीधे राजनांदगांव चली गई। राजनांदगांव में स्कूटी को बस में डलवाकर दोनों बहनें नागपुर चली गयी। नागपुर पहुंचकर एक्टीवा को रेल्वे पटरी किनारे खड़ी कर दिये थे। उक्त एक्टीवा को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाया गया है। मृतिका के सोने के हार, ब्रेसलेट, सोने का चैन, एक जोड़ी झुमका एवं मोबाईल को अपने पहचान के व्यक्ति के पास रखना बतागी है कि मर्ग जांच के दौरान आरोपियागणों द्वारा षडयंत्र रचकर लूटकर हत्या करना स्वीकार करने पर अपराध धारा 103(1), 332(2), 309(6), 61(2), 3(5) बी.एन.एस. कायम कर मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपिया के घर में रहोमृतिका के गहने, एटीएम एवं जमीन का कागजात बैंक का पासबुक सभी सामान को जप्त कर कब्जा पुलिरा लेकर मय माल मुल्जिम थाना उतई आये। थाना में असल नंबरी अपराध कमांक 240/2024 धारा 103(1), 332(2) 309(6), 61(2), 3(5) बी.एन.एस. कायम कर आरोपीगणों के निशानदेही पर घटना स्थल पहुंचकर घटना स्थल को रिकंस्ट्रक्ट किया गया एवं हत्या में प्रयुक्त तकिया एवं स्टील की पानी बॉटल को जप्त किया गया। आरोपिया दीपजोत कौर संधु पिता बलजिंदर सिंह उम्र 18 वर्ष 02 माह निवासी बाबा लक्ष्मण अपार्टमेंट अबाडे बाबू चौक पलैट नंबर 302 तीसरा माला थाना पाच पावली जिला नागपुर शहर महाराष्ट्र एवं विधि से संघर्षरत् बालिका के जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 14.08.2024 को दोनों को विधिवत् गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय जुर्म का होने एवं विवेचना अपूर्ण होने से आरोपियों को रिमाण्ड पर जेल भेजा गया, तथा अपचारी बालिका को बाल सुधार गृह भेजा गया।

उक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उत्तई निरीक्षक विपिन रंगारी, उप निरीक्षक कमल सिंह सेंगर, सउनि नेमन सिंह साहू, आरक्षक कृष्णा बंजारे, दुष्यंत लहरे, छगन लाल, मुकेश यादव, महिला आरक्षक कीर्ति साहू, एवं मंजू ध्रुव की सराहनीय भूमिका रही हैं।

आरोपिया एवं विधि से संघर्षरत बालिका से जप्त सामग्री का विवरण –

कु० दीपजोत कौर संधु से
एक सोने का चैन, सोने का अंगूठी, सोने का ब्रेसलेट, फ्लैट का रजिस्ट्री पेपर, पलैट का एग्रीमेंट, 03 अलग अलग बैंको का पासबुक सहित चेकबुक, आईडीबीआई बैंक का दो लाख रू० का फिक्स डिपॉजिट पेपर कुल कीमती 2.05,000 रु०

विधि से संघर्षरत बालिका से
एक सोने का चैन लॉकेट, सोने का अंगुठी, एक जोड सोने का झुमका, दो नग सोने का फुल्ली, एक ब्रेसलेट जिसमें 08 नग सोने का दाना लगा हुआ है, एक जोड चांदी का पायल, एक जोड़ चांदी का ब्रेसलेट, एक नग चांदी का सिक्का, कार का आर.सी. बुक, आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आयुष्मान कार्ड, आईडीबीआई बैंक का एफ.डी. एक लाख का, गैस का रजिस्ट्रेशन पेपर कुल कीमती 1,95,000 रु०


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