देश में आधी रात लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून, पकड़े गए तो इतने साल की सजा का प्रावधान


नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार आधी रात को लोक परीक्षा कानून, 2024 की अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी किया। इस कानून को देश में 21 जून से लागू कर दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में पेपर लीक को रोकना है। अब पेपर लीक करने वाले दोषियों को तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है।बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन पहले ही कहा था कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके अगले ही दिन यह अधिसूचना जारी कर दी गई। यह कानून देशभर में आयोजित होने वाली सभी सरकारी और लोक परीक्षाओं पर लागू होगा।


कार्मिक विभाग ने देश में इस कानून को 21 जून से लागू करने की घोषणा की है। सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों को इस कानून के प्रावधानों के बारे में सूचित कर दिया गया है। परीक्षा संचालन करने वाली संस्थाओं को भी इसके तहत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

जानें क्या है इस नए कानून में सजा के प्रावधान

1.लोक परीक्षा कानून, 2024 के तहत पेपर लीक के दोषी पाए जाने वाले दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2.इस कानून के तहत, पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने वालों को कम से कम तीन साल की जेल और ₹10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। सजा पांच साल तक भी बढ़ाई जा सकती है।
3.इस कानून में सर्विस प्रोवाडर को भी दायरे में लाया गया है। कानून के मुताबिक कोई सर्विस प्रोवाइडर जिसे पेपर लीक या नकल के बारे में जानकारी है, लेकिन वह इसकी रिपोर्ट नहीं करता, उस पर 1 करोड़ रुपए तक तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
4’अगर जांच के दौरान यह साबित हो जाता है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अपराध की इजाजत दी या उसमें शामिल था, तो उसे कम से कम तीन साल की जेल और ₹1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। सजा 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है।


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