भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा भिलाई क्षेत्र में हो रहे अवैध प्लाटिंग पर लगातार कार्यवाही जारी है। आज भिलाई नगर निगम को जानकारी मिली की ग्राम कोहका के खसरा क्रं. 2136, 2142, 2143, 2144, 2145 लगभग 2 एकड़ भूमि में अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है जिस पर नगर निगम के बिल्डिंग परमिशन आफिसर हिमांशु देशमुख, जोन के राजस्व अधिकारी अपनी टिम के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की तथा वहां पर जैसे ही नगर निगम का टीम पहुंचा बुकिंग करने वाले दलाल स्थल छोड़ के भाग गये। नया बुकिंग अपडेट अयप्पा नगर का मिला जिसमें जगह को चिन्हित करके प्लाट के रूप में बेचा जा रहा था। जिला कलेक्टर महोदया एवं आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव का स्पष्ट निर्देश है कि मकान या दुकान के लिए प्लाट खरीदने से पहले उसका राजस्व विभाग से सत्यता की जानकारी अवश्य कर लेवे।
प्लाट खरीदने से पहले ध्यान देने योग्य बाते नगर पालिक निगम भिलाई के भवन अनुज्ञा शाखा, राजस्व विभाग के हल्का पटवारी के पास या टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिग विभाग जा करके सत्यापन करा लेवे की यह प्लाट मकान या दुकान बनाने लायक है या नहीं केवल रजिस्ट्री करा लेना ही नहीं सब कुछ नहीं है। मकान के लिए रोड नाली, पानी, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओ की आवश्यकता पड़ती है प्लाट खरीद लेने के बाद हितग्राही मकान, दुकान बनवाने के लिए नगर निगम भिलाई से भवन अनुज्ञा विभाग में आवेदन करने पर जब उन्हे ज्ञात होता है की उनका प्लाट अवैध है टाउन इन कन्ट्री प्लानिग से अप्रुवल नहीं है मकान या दुकान बनाने का परमिशन नहीं मिल सकता है तब उन्हे बहुत हताशा होती है।
नगर निगम भिलाई बार बार अवैध प्लाट पर कार्यवाही करते हुए अपील कर रही है की प्लाट खरीदते समय सावधानी बरते। कार्यवाही के दौरान कोई भी प्लाट विक्रेता स्थल पर उपस्थित नहीं रहेता, जब कभी प्लाट क्रेता को पता चलता है कि हमारे प्लाट पे नगर निगम भिलाई द्वारा तोड़फोड़ किया जा रहा है। तब वह रजिस्ट्री लेके उपस्थित होता है और दिखाता है कि मैने इस प्लाट को खरीद लिया है। उसे जब यह ज्ञात होता है की जिस प्लाट को वह बहुत ही आशा के साथ मकान या दुकान बनाने के लिए खरीदा है जब वह अवैध है तो बहुत निराश हो जाता है। जबकि यह गलत है।
संलग्न-फोटो जनसम्पर्क अधिकारी