नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पांच बैंकों पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने दो प्राइवेट सेक्टर और तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी पर नियम तोड़ने पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) 1999 के तहत जुर्माना लगाया है. एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका के खिलाफ नियमों के उल्लंघन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मनीकंट्रोल की एक रिपेार्ट के मुताबिक दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे. इसे बाद इन दोनों पर जुर्माना लगाया गया है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है. इसमें ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक, पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक और मंडल नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं. केंद्रीय बैंक ने ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, आरबीआई ने पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक पर भी 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. गुजरात के अहमदाबाद के मंडल नागरिक सहकारी बैंक पर भी 1.5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है. इन सभी बैंकों पर आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया है.