सारंगढ़/बिलाईगढ़ :छत्तीसगढ़ में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के घोषित मतदान के मद्देनजर कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ कंपोजिट) तथा विदेशी मदिरा दुकानों (एफएल-1 घघ) को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व (15 नवंबर को शाम 5 बजे) से लेकर 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि का आदेश जारी किया है। इस शुष्क अवधि में मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
इसी प्रकार ओड़िशा के बरगढ़ जिला कलेक्टर ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला और महासमुंद जिला से जुड़े समीपवर्ती 20 मदिरा दुकानों को उक्त अवधि में बंद रखने का आदेश जारी किया है।