नई दिल्ली। राहुल गांधी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के एक नेता ने उनके खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया है। मामला एक डॉगी के नाम से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी ने विश्व पशु दिवस पर मां सोनिया गांधी को नूरी नाम का एक डॉगी गिफ्ट किया था। इस डॉगी को गिफ्ट करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता मोहम्मद फरहान ने अपनी याचिका में कहा है कि डॉगी के नाम ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कारण, ‘नूरी’ शब्द विशेष रूप से इस्लाम से संबंधित है और कुरान में भी इसका उल्लेख है। फरहान के वकील मोहम्मद अली ने आईपीसी की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अविरल सिंह की अदालत का दरवाजा खटखटाया।
वकील ने कहा कि एआईएमआईएम नेता को डॉगी के नाम के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों, राहुल गांधी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से पता चला। इसके बाद उन्होंने न्यूज चैनलों और अखबारों के जरिए राहुल गांधी को कुत्ते का नाम बदलने और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की सलाह दी थी, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वकील ने कहा कि कोर्ट ने फरहान को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 8 नवंबर को बुलाया है। शिकायत पर गौर करने के बाद अदालत राहुल गांधी को समन कर सकती है।