रायपुर। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी की न्यायिक रिमांड की अवधि पूरी होने पर सोमवार को विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी की कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान ईओडब्ल्यू और बचाव पक्ष के अधिवक्ता अपना तर्क प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया। अब 21 अगस्त को चतुर्वेदी को फिर से कोर्ट में पेश किया जायेगा।
ईओडब्ल्यू की टीम ने 30 जून 2023 को आंध्रप्रदेश के गुंटुर से अशोक चतुर्वेदी को गिरफ्तार करने के साथ ही आय से अधिक संपत्ति, पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का जुर्म दर्ज कर एक जुलाई को विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी की अदालत में पेश किया था। इस दौरान पूछताछ के लिए सात दिन की रिमांड पर लिया था। इस बीच छह जुलाई को ईओडब्ल्यू ने रायपुर स्थित दफ्तर, अग्रोहा कालोनी और दुर्गकोंदल में पुश्तैनी घर, उनके रिश्तेदारों के यहां दरभा (जगदलपुर) में दबिश दी गई थी। रिमांड समाप्त होने पर सात जुलाई को कोर्ट में पेश करने के बाद पूछताछ करने तीन दिन की रिमांड पर लिया। इसके बाद 10 जुलाई को फिर से जेल भेज दिया था। अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। अशोक चतुर्वेदी पंचायत विभाग के अधिकारी हैं और पाठ्य पुस्तक निगम में प्रतिनियुक्ति पर थे।