पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाक ट्रायल कोर्ट ने अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने (तोशाखाना केस) के लिए इमरान खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान को दोषी ठहराया है। इमरान के खिलाफ फैसला आते ही पाकिस्तान पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी है। इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है।
तोशाखाना मामला क्या है?
इमरान खान पर साल 2018 से 2022 के बीच सरकारी उपहारों को बेचकर पैसा बनाने का आरोप था। ये उपहार इमरान को विदेश यात्रा के दौरान प्राप्त हुए थे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इन उपहारों को स्टेट डिपॉजिटरी (तोशाखाना) में रखना होता है। हालांकि, अगर कोई भी पीएम इनको अपने पास रखना चाहता है तो उसे नीलामी के तहत एक कीमत चुकानी होती है।
आरोप है कि इमरान ने 2.15 करोड़ रुपये में इन उपहारों को तोशाखाना से खरीदकर 5 करोड़ से ज्यादा में बेचा और बड़ा मुनाफा कमाया। इन उपहारों में महंगी गड़ियां, पेन और कीमती अंगूठी भी शामिल थी।