जीएसटी काउंस‍िल की मीटिंग में बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर से इन चीजों पर देना होगा इतना टैक्स


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में पूरी राश‍ि पर 28 प्रतिशत टैक्‍स लगाने का फैसला क‍िया गया है. इस न‍िर्णय को 1 अक्टूबर से लागू क‍िया जाएगा।


माल एवं सेवा कर (GST) के बारे में फैसला लेने वाले शीर्ष निकाय जीएसटी काउंस‍िल में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं. बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्‍स लगाने के लिये जरूरी संशोधन की शब्दावली पर चर्चा की गई. पिछले महीने हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और होर्स राइड‍िंग में दांव पर लगाई जाने वाले पूरे पैसे पर 28 प्रतिशत के ह‍िसाब से जीएसटी लगाने का फैसला क‍िया गया था।

जुलाई में 1.65 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से सरकार ने जुलाई 2023 में 1,65,105 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें सालाना आधार पर 11% की ग्रोथ हुई है। जुलाई 2022 ये 1,48,995 करोड़ रुपए रहा था। जुलाई में लगातार पांचवीं बार ऐसा है कि रेवेन्यू कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ से ऊपर गया है।

इससे पहले जून में ये 1,61,497 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि अब तक सबसे ज्यादा GST कलेक्‍शन अप्रैल 2023 में था, जब ये आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। इसके अलावा लगातार 17 महीने से देश का GST कलेक्‍शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है।


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