नई दिल्ली। फिल्म आदिपुरुष के निर्माताओं के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फिल्म ‘आदिपुरुष’ का CBFC सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”CBFC अपना काम करता है। उसकी ओर से जारी सर्टिफिकेट को चुनौती पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती।”
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें फिल्म के निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के खिलाफ दूसरे हाई कोर्ट में लंबित मामलों पर भी रोक लगा दी है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेशी के आदेश के खिलाफ फिल्म आदिपुरुष के निर्माता 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उनके वकील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि वह सुनवाई का अनुरोध कल उनके सामने रखें।