मुंबई। हिंदी सिनेमा जगत की दिग्गज अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को चेन्नई की एक कोर्ट ने 6 महीने की सजा और 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जया प्रदा के खिलाफ ये मामला चेन्नई के रोयापेट्टा स्थित उनके ही एक थिएटर से जुड़ा है। इस थिएटर के कर्मचारियों ने जया प्रदा के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस मामले में जया प्रदा के साथ उनके बिजनेस पार्टनर राम कुमार और राजा बाबू भी दोषी पाया गए हैं। जया प्रदा और उनके बिजनेस पार्टनर्स के पास कुछ साल पहले चेन्नई के रोयापेट्टा में एक मूवी थिएटर हुआ करता था। लेकिन नुकसान के कारण उन्होंने सिनेमा हॉल तभी बंद कर दिया था। जिससे कर्मचारियों को भी नुकसान हुआ और उन्होंने जया प्रदा और उनके बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी।
रिपोर्ट के मुताबिक जया के इस थिएटर की देखभाल उनके बिजनेस पार्टनर राम कुमार और राजा बाबू करते थे। थिएटर बंद होने पर मैनेजमेंट ने अपने कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का लाभ नहीं दे पाए थे। जिसके बाद कर्मचारियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि जया प्रदा ने कोर्ट से इस मामले को खारिज करने की अपील करते हुए कहा था कि वह अपने कर्मचारियों को पूरी रकम देंगी। लेकिन लेबर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के वकील ने जया के अपील पर आपत्ति जताई। इसी मामले में जया प्रदा और उनके दो बिजनेस पार्टनसर को छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई है और सभी को 5000 रुपये जुर्माना भी भरने को कहा गया है।