रायपुर : क्या आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जो 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गई थी? अगर हां, तो एक बार उसकी नंबर प्लेट अवश्य चेक कर लें। यदि उसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी है, तो जल्द से जल्द यह काम करवा लें, क्योंकि आने वाले दिनों में HSRP नहीं होने पर चालान कट सकता है।






HSRP अनिवार्य, जागरूकता की कमी
छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों में HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत, फोर-व्हीलर वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट के साथ कलर-कोडेड स्टीकर भी जरूरी होगा। प्रदेश में ऐसे लगभग 50 लाख वाहन हैं, जिनमें HSRP लगाई जानी है। लेकिन, अब तक सिर्फ 70 हजार वाहन मालिकों ने ही HSRP के लिए परिवहन विभाग से संपर्क किया है।
यदि रायपुर जिले की बात करें, तो यहाँ 1 अप्रैल 2019 से पहले के लगभग 10 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें से अब तक सिर्फ 15 हजार लोगों ने HSRP के लिए आवेदन किया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इनमें से भी केवल 5 हजार लोगों ने ही HSRP लगवाई है, जबकि 10 हजार लोगों ने शुल्क जमा करने के बावजूद प्लेट नहीं लगवाई।
नकली नंबर प्लेट बेचने का खेल
HSRP made mandatory in Raipur district: HSRP लगाने के लिए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने दो एजेंसियों से अनुबंध किया है। लेकिन बाज़ार में कुछ दुकानदार नकली प्लेट को भी HSRP बताकर बेच रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस अधिकतर मामलों में सिर्फ गाड़ी के कागज़ात और हेलमेट चेक करती है, लेकिन HSRP की जांच पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। यही वजह है कि जिन लोगों को HSRP की जानकारी है, वे भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
सरकार जल्द ही HSRP नहीं होने पर सख्ती बरतने वाली है। ऐसे में, यदि आपकी गाड़ी 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गई है, तो जल्द ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें, अन्यथा आपको चालान भरना पड़ सकता है।