नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2025…ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में प्रतिबंधित आदेश जारी


 रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निषिद्ध


दुर्ग, 21 जनवरी 2025/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने नगर पालिका/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत नगर पालिक निगम दुर्ग एवं भिलाई, रिसाली, भिलाई चरोदा तथा नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अम्लेश्वर/अहिवारा के आम/उप निर्वाचन तथा नगर पंचायत धमधा/पाटन/उतई के आम/उप निर्वाचन 2025 एवं जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन में आम निर्वाचन 2024-25 के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा 4,5,10 एवं 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में तीव्र संगीत व ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया है। कोई भी व्यक्ति वाहन से कोई ऐसा विद्युत हार्न नही बजाएगा जिससे सामान्य पैदल चलने वाले व्यक्ति घबरा जाए या जिसे सुनकर क्षोभ या संत्रातकारित हो। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है तथा निर्वाचन कार्य समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत जिन्हें कानून द्वारा छूट प्रदान की गई है उन पर लागू नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति को विशेष प्रयोजन के लिए छूट की आवश्यकता हो तो वह संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक से लिखित अनुमति प्राप्त कर सकेगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक अनुमति देते समय शर्ते तथा समय सीमा तय करते हुए अनुमति प्रदान कर सकेंगे। यदि अनुमति दिए जाने के उपरांत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक उचित समझे कि शर्ताे का पालन नहीं किया जा रहा है तो अनुमति निरस्त कर सकेंगे।

 


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