UPI ने दी राहत, 2000 रुपए से ज्यादा के आनलाइन लेन-देन पर नहीं लगेगा कोई टैक्स


नई दिल्ली। अगर आप रोजाना UPI से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर अब GST लगाया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई टैक्स नहीं लगेगा।









UPI: वित्त मंत्रालय और PIB ने बयान जारी कर कहा कि 2,000 रुपए से अधिक के किसी भी पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। दरअसल, जनवरी 2020 से ही ऐसे ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को शून्य कर दिया गया है। इसलिए इस पर टैक्स लगाने का सवाल ही नहीं उठता।

UPI: बता दें कि डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 2021 में एक विशेष इंसेंटिव स्कीम शुरू की थी, जिसे अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना पर सरकार 1,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

UPI: इस योजना के तहत, जब ग्राहक रूपे डेबिट कार्ड या BHIM-UPI से 2,000 रुपये तक का पेमेंट करता है, तो दुकानदार को हर ट्रांजैक्शन पर 0.15% का इंसेंटिव दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, 2,000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर दुकानदार को करीब 3 रुपये सीधे उसके बैंक अकाउंट में मिलेंगे।

UPI: बैंकों को भी मिलेगा फायदा

सिर्फ दुकानदार ही नहीं, बैंक को भी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए इंसेंटिव मिलेगा। सरकार बैंक द्वारा किए गए कुल दावों का 80% तुरंत देगी, जबकि बाकी 20% तभी मिलेगा, जब बैंक की टेक्नोलॉजी सेवाएं जैसे 99.5% अपटाइम और 0.75% से कम फेल्योर रेट जैसी शर्तें पूरी होंगी।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *