छत्तीसगढ़ में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत हितग्राहियों की बढ़ी पेंशन राशि, 1 जुलाई से मिलेगा बढ़ी पेंशन का लाभ


रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं के लिए इस वर्ष 2023-24 के बजट में बड़ी घोषणा करते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए प्रति माह कर दी है।


घोषणा के परिपालन में समाज कल्याण विभाग ने सभी कलेक्टरों, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सभी नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका, नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को बढ़ी दर पर पेंशन राशि का नियमित भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 22.38 लाख से अधिक हितग्राही सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

जारी आदेश के अनुसार सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि में 01 जुलाई 2023 से वृद्धि की गई है। राशि में बढ़ोत्तरी किए जाने के बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब 60 से 79 आयु वर्ग के हितग्राहियों को 350 रूपए की जगह 500 रूपए पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हितग्राहियों को पूर्ववत 650 रूपए पेंशन दी जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 350 रूपए के स्थान पर 500 रूपए पेंशन दी जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना के तहत पूर्ववत 500 रूपए पेंशन दी जाएगी। राज्य योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना और मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत अब 350 रूपए के स्थान पर हितग्राहियों को 500 रूपए पेंशन राशि दी जाएगी। इससे जरूरतमंद लोगों को जीवन-यापन के लिए सहारा मिल सकेगा।


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