छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक


रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा किए जा रहे शराब घोटाले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस संजय किशन कौल की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद जांच पर रोक लगाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाले का दावा किया था।


बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाले पर 4 जुलाई को 5 आरोपियों के खिलाफ रायपुर में स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की अदालत में करीब 16 हजार पन्नों का चार्जशीट पेश किया था। मामले में ईडी ने अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, पप्पू ढिल्लन, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी को आरोपी बनाया है।

ईडी का दावा है कि साल 2019 से 2022 के बीच प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला हुआ है। जिसमें 2 हजार करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। एजेंसी ने बताया कि अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ में एक सिंडिकेट चला रहा है, जिसे बड़े नेताओं के साथ-साथ सीनियर अफसरों का भी समर्थन हासिल है। इसमें एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया है कि छत्तीसगढ़ में बेचे जाने वाली शराब की हर बोतल पर अवैध वसूली की जा रही थी।


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