बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर राज्य सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इंटरव्यू में पास हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द किये जाने की बात कही है।
बता दें कि साल 2018 में पहली बार राज्य सरकार ने 655 पदों पर भर्ती निकाली, लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं ली गई। 2023 में इन पदों को बढ़ाकर 935 कर दिया गया, जिन पर इसी साल परीक्षा आयोजित की गई। राज्य की पुलिस विभाग में सबसे बड़ी भर्तियों में से एक एसआई पदों पर 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था, जिनमें से केवल 1500 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंच पाए, लेकिन इनकी नियुक्ति ना होने की वजह से उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
आज पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में हुई। इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा कि फिलहाल आचार संहिता लागू होने की वजह से पदों पर नियुक्ति रुकी हुई है। इस पर कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आप चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इन पदों पर नियुक्ति करें। मामले पर अब अगली सुनवाई नवंबर महीने के पहले सप्ताह में रखी गई है।