खुले में मांस मछली बेचना प्रतिबंध, निर्धारित वेंडिंग जोन में बेचना होगा


नगर निगम भिलाई क्षेत्र में खुले में मांस मछली बेचा जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसके लिए नगर निगम भिलाई के सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है, कि उनके क्षेत्र में जहां कहीं पर भी खुले, सार्वजनिक स्थल पर मांस मछली बेची जा रही है। वहां पर कार्रवाई करें। आदेश प्राप्त होते ही सभी जोन में कार्रवाई शुरू हो गई है। देखने में आ रहा है कि रविवार एवं बुधवार को अधिकांश जगहों पर खुले में मांस मछली की दुकान खुल जाती हैं। स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें प्रश्रय दिया जाता है। यदि स्थानीय लोग ऐसी दुकानों का विरोध करेंगे, वहां पर खरीदने नहीं जाएंगे यह दुकान नहीं लगेगी। छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त व्यवसाय के लिए निर्धारित बेंडिंग जोन प्रदान करके दिया जाना है। जिससे वे व्यापारी वहीं पर व्यवसाय कर सके। जोन के सभी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अपने क्षेत्र के सहायक राजस्व अधिकारी से समन्वय बनाकर के बेंडिंग जोन का प्रस्ताव बना करके नजरी नक्शे सहित मंगलवार को शाम 4:00 बजे तक प्रस्तुत करेंगे। इस बात का ध्यान रखा जाएगा की जहां पर वेंडिंग जोन बनाई जाए वहां पर किसी प्रकार का धार्मिक स्थल ना हो, आसपास के लोगों को किसी प्रकार का आपत्ति भी ना हो। कहीं पर भी खुले में मांस मछली विक्रय करने वालों वालों पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। कुछ जगहों पर निर्धारित स्थल बनाया गया है। इसके बावजूद भी स्थानीय लोगों की इच्छा के अनुसार दुकान खुल जा रही हैं। सभी जोन में कार्रवाई शुरू हो गई है। इस कार्य में जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, अनिल मिश्रा, वीरेंद्र बंजारे, हेमंत माझी, वी के सैमुअल, अपने क्षेत्र के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी प्रसन्न तिवारी, शरद दुबे, बसंत देवांगन, बालकृष्ण नायडू के साथ समन्वय बना कार्य कर रहे हैं। जनसंपर्क विभाग, नगर पाली निगम भिलाई।











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