नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने कोर्ट से केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की थी। सीबीआई ने अपने आवेदन में कहा था कि केजरीवाल पूछताछ के दौरान जानबूझ टालमटोल कर रहे थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में हिरासत में लेकर आगे पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए क्योंकि वह एक प्रमुख राजनेता हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के साथ बहुत प्रभावशाली हैं। सीबीआई ने कहा कि अगर उन्हें न्यायिक हिरसत में नहीं भेजा गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और पूछताछ के दौरान उनके सामने आए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। कोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए 12 जुलाई तक केजरीवाल को सीबीआई की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
कोर्ट में केजरीवाल को परिवार से मिलने की अनुमति
उधर सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने केजरीवाल के वकील की दलीलों का विरोध किया। जज ने कहा, मैं चाहूंगी कि जांच अधिकारी कृपया केस डायरी के प्रासंगिक पन्नों को चिह्नित करें, क्योंकि वे विचारणीय नहीं हैं। उधर केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से पूछा कि क्या केजरीवाल का परिवार कोर्ट में मौजूद रहने के दौरान उनसे 10 मिनट के लिए मिल सकता है? न्यायाधीश ने परिवार के सदस्यों को अदालत में केजरीवाल से मिलने की अनुमति दे दी और अन्य लोगों को कुछ समय के लिए वहां से चले जाने को कहा।