सिम कार्ड खरीदने पर लगी पाबंदी, अब एक आईडी से खरीद सकेंगे सिर्फ इतने SIM card, नया नियम लागू


New SIM card rules: क्या आप जानते हैं कि अब से आप एक पहचान पत्र पर कई सिम नहीं खरीद सकेंगे? जी हां, यह सही है! दूरसंचार मंत्रालय ने साइबर अपराध को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। अब से अगर आप एक से अधिक सिम खरीदना चाहते हैं, तो आपको ई-केवाइसी या डिजिटल केवाइसी का पालन करना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपके सिम का इस्तेमाल केवल आपके द्वारा ही किया जा रहा है।


New SIM card rules: तो, अगर आप मोबाइल सिम खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस लेख में हम आपको सिम कार्ड के नए नियम के बारे में सब कुछ बताएंगे। बता दें कि साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए दूरसंचार मंत्रालय ने एक नए नियम को लागू करने का फैसला किया है। इस नियम के तहत अब एक पहचान पत्र पर अधिकतम तीन सिम ही खरीद सकेंगे। यह नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएगा।

New SIM card rules: साइबर अपराध पर रोक

New SIM card rules: इस नियम का उद्देश्य साइबर अपराधियों को रोकना है। साइबर अपराधी अक्सर एक ही पहचान पत्र पर कई सिम कार्ड खरीदकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। नए नियमों से साइबर अपराधियों को पकड़ना आसान होगा।

New SIM card rules: सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकना

New SIM card rules: एक ही पहचान पत्र पर कई सिम कार्ड खरीदने से सिम कार्ड के दुरुपयोग में वृद्धि हुई है। नए नियमों से सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। नए नियम के तहत, अब थोक में सिम खरीदने वालों के लिए एक नई श्रेणी बनाई गई है, जिसे बिजनेस श्रेणी कहा जाएगा। इस श्रेणी के तहत सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को कॉरपोरेट पहचान संख्या या जीएसटी पंजीकरण वाला प्रमाण-पत्र समेत अन्य दस्तावेज देने होंगे।

New SIM card rules: सिम गुम हो जाए तो ये करें

New SIM card rules: अब अगर किसी गुम या बंद पड़े सिम को चालू कराना हो तो इसके लिए ई-केवाइसी या डिजिटल केवाइसी का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि बंद पड़े नंबर को 90 दिन तक दूसरे व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जाएगा।

New SIM card rules: नए नियम के लाभ:

साइबर अपराध पर अंकुश लगेगा।
सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।
ग्राहकों की गोपनीयता सुरक्षित रहेगी।

New SIM card rules: नए नियम के प्रावधान:

एक पहचान पत्र पर अधिकतम तीन सिम खरीदने की अनुमति होगी।

थोक में सिम खरीदने वालों के लिए एक नई श्रेणी बनाई गई है। इन लोगों को कॉरपोरेट पहचान संख्या या जीएसटी पंजीकरण वाला प्रमाण-पत्र समेत अन्य दस्तावेज देने होंगे। गुम या बंद पड़े सिम को चालू कराने के लिए ई-केवाइसी या डिजिटल केवाइसी का पालन करना होगा।
बंद पड़े नंबर को 90 दिन तक दूसरे व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जाएगा।


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