दिल्ली :- भारत में नया डाक कानून मंगलवार से लागू हो गया है। भारत सरकार ने डाकघर अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है, जिससे जीवनयापन में आसानी हो। अधिनियम व्यापार करने में आसानी और जीवन को आसान बनाने के लिए पत्रों के संग्रह, प्रोसेसिंग और वितरण के विशेष विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त करता है। अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार की भावना को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम में कोई दंडनीय प्रावधान नहीं किए गए हैं। यह वस्तुओं, पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के बारे में निर्धारित मानकों के लिए प्रारूप उपलब्ध करता है। इस अधिनियम ने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का स्थान लिया है।
मंत्रालय के मुताबिक, डाकघर अधिनियम 2023 वस्तुओं, पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के बारे में निर्धारित मानकों के लिए प्रारूप उपलब्ध करता है. ये अधिनियम व्यापार करने में आसानी और जीवन को आसान बनाने के लिए पत्रों के संग्रह, प्रोसेसिंग और वितरण के विशेष विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त करता है. अधिनियम में कोई दंडनीय प्रावधान नहीं किए गए हैं. बता दें, डाकघर विधेयक, 2023 को पिछले साल 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था और 4 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने इसे पारित किया था. इसके बाद विधेयक पर लोकसभा द्वारा 13 दिसंबर 2023 और 18 दिसंबर 2023 को विचार किया गया. इसके बाद इसे पारित किया गया.