• लॉज में ठहरे व्यक्तियों की, की गयी जांच ।
• बिना किसी सूचना के लोगों को आश्रय दिया गया था लॉज में ।
• बाहरी संदिग्ध लोगों के विरूद्ध 128 बीएनएसएस के तहत की गयी कार्यवाही
• लॉज मैनेजरों के विरूद्ध की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही ।
• दोनों लॉज सील कराने की तैयारी ।
पावर हाउस स्थित अपना केसरी लॉज एवं केसरी लॉज में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 16.12.2024 की रात्रि श्री जितेन्द्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के निर्देशानुसार, श्री सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर, दुर्ग के नेतृत्व में श्री हरिश पाटिल नगर पुलिस अधीक्षक, छावनी, श्री हेमप्रकाश नायक, उप पुलिस अधीक्षक, काईम, निरीक्षक कपिल देव पाण्डेय, थाना प्रभारी, जामुल, निरीक्षक महेश ध्रुव, थाना प्रभारी, पुरानी भिलाई, निरीक्षक अम्बर सिंह भारद्वाज, थाना प्रभारी खुर्सीपार, निरीक्षक तापेश्वर सिंह नेताम, प्रभारी एसीसीयू, उप निरीक्षक वरूण देवता छावनी एवं रक्षा टीम के बल बल व्दारा दबिश दिया गया ।
लॉज में रूके व्यक्तियों की जांच की गयी मैनेजर व्दारा बाहरी लोगों को लॉज में आश्रय देना पाया गया, इस संबंध में कोई भी सूचना थाना छावनी में नहीं दी गयी और न ही बाहरी व्यक्ति जो लॉज में रूके हुए थे, उनके व्दारा भी थाना में अपनी मुसाफिरी दर्ज कराना नहीं पाया गया। रजिस्टर चेक किया गया तो रूके हुए लोगों की तस्दीकी हेतु कोई भी पुख्ता जानकारी रजिस्टर में दर्ज होना नहीं पाया गया। लॉज से 29 संदिग्ध पाए गए, जिनमें पुणे महाराष्ट्र का 01, दरभंगा (बिहार) के 06, सिरसा कछार-1, मानुपुरोवा-1, इलाहाबाद-6, बदुपुर-1, गोपालगंज-1 तारा धुरपुर-1 सुल्तानपुर-3, गंज शादीपुर-1 (उत्तर प्रदेश), मेदीनापुर-1, बादकुल्ला नोडिया-1, छोटा फुलगाछी वर्धमान-1, नोडिया पलासीपारा से-1 (पश्चिम बंगाल) एवं बोकारो-3 (झारखण्ड) लॉज में पाए गए धारा 128 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है।
केसरी लॉज के मैनेजर संजीव गुप्ता एवं अपना केसरी लॉज के मैनेजर हर्षदीप सिंह के विरूद्ध धारा 170 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाकर जेल दाखिल किया गया है। लॉज में संदिग्ध गतिविधियां संचालित करने के संबंध में थाना प्रभारी, छावनी व्दारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अपना केसरी लॉज एवं केसरी लॉज को सील किए जाने हेतु प्रतिवेदन भेजा जा रहा है।