दिल्ली :- भारत में पहचान और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई दस्तावेजों की जरूरत होती है। इनमें आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे अहम माने जाते हैं। बैंकिंग से लेकर इनकम टैक्स तक हर जगह इन दोनों दस्तावेजों की मांग होती है। लेकिन अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगर किसी का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो वह मान्य नहीं रहेगा।








किसे अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार की एनरोलमेंट आईडी देकर पैन कार्ड बनवाया है, उन्हें अपना आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी है।
डेडलाइन: इसके लिए सरकार ने 31 दिसंबर 2025 की अंतिम तारीख तय की है। अगर कोई इस तारीख तक लिंकिंग नहीं कराता तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) घोषित कर दिया जाएगा।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने से क्या नुकसान होगा?
अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा: