अब हर महीने मिलेगा 3000 पेंशन, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, ये होगी पात्रता!


दोस्तों, देशभर में चुनावी माहौल चल रहा है, जिसके चलते आम लोगों को इसका सबसे बड़ा फायदा फिलहाल देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब चुनाव होते हैं उसी समय सभी राज्य के मुख्यमंत्री अपनी जनता को खुश करने के लिए किसी न किसी तरह की स्कीम लांच कर देते हैं। ताकि पिछले 5 सालों में उन्होंने चाहे कोई काम किया हो या फिर नहीं किया हो लेकिन एक अच्छी सी स्कीम चुनाव के समय अगर घोषित कर दी जाती है तो लोग उनके गुणगान करने लग जाते हैं।


खैर जो भी हो, हम ज्यादा राजनीति में नहीं घुसते हैं और सीधे खबर पर आते हैं। खबर यह है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों को ​3000 रूपए पेंशन देने की घोषणा की है। पेंशन की यह राशि हर महीने मिलेगी।

आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने अपने प्रदेश में कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रदेश में तीसरे और चौथी स्टेज से जूझ रहे मरीजों को हर महीने सहायता राशि के तौर पर 3000 की पेंशन देने की योजना बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने इस विषय से संबंधित एक बैठक भी आयोजित की थी जिसमें यह फैसला लिया गया था कि जो भी कैंसर पीड़ित है और तीसरे या चौथी स्टेज पर हैं, तो उन्हें हर महीने ₹3000 की पेंशन राज्य सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी। कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि स्टेज 3 और 4 कैंसर, थैलेसीमिया व हीमोफीलिया से पीड़ित रोगियों को सरकार की तरफ से हर महीने सहायता राशि के तौर पर पेंशन देने की योजना पर वे काम कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने इस योजना का नाम ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना’ रखा है। इस योजना को 2024 से ही शुरू कर दिया जाएगा और हर महीने कैंसर पीड़ित मरीजों को ₹3000 की सहायता राशि दी जाएगी। वैसे भी आयुष्मान भारत योजना (Aayushman Bharat Yojana) के तहत कैंसर पीड़ित युवक और युवतियों का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। जिसके लिए ₹500000 तक की राशि निर्धारित की गई है।

ये दस्तावेज लगेंगे

आवेदक को राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफोन, पानी, बिजली या अन्य उपयोगिता वाले बिल, जिसमें घर का पता अंकित हो या भू-रिकॉर्ड के दस्तावेज, परिवार पहचान पत्र को सरल केंद्र में साथ लाना होगा।

ये रहेंगे नियम

इसका लाभ उन मरीजों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है।
लाभार्थी को हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है।
पेंशन का लाभ सभी आयु वर्ग के मरीज़ों को इसका फायदा मिलेगा।
पेंशनधारकों की पेंशन राशि सीधे बैंक खातों में PFMS के जरिये भेजी जाएगी।
आवेदक को एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट के साथ-साथ सिविल सर्जन से स्टेज 3-4 के कैंसर का सर्टिफिकेट भी देना होगा।


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