रायपुर. हवाई अड्डा की पार्किंग ठेकेदार द्वारा की जा रही अवैध वसूली को खत्म करने नया नियम लागू कर दिया गया है। अब प्राइवेट या टैक्सी गाड़ियों से यात्रियों को एयरपोर्ट छोड़ने आने वालों से 4 मिनट तक किसी भी तरह का कोई पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन इससे ज्यादा देर रूकी गाड़ी तो नो पार्किंग के लिए 500 रुपए का जुर्माना देना होगा।
इसी के साथ पार्किंग स्टैंड में गाड़ी खड़ी करने पर ही शुल्क देना होगा। स्टैंड में गाड़ी खड़ी करने पर पर्ची कटेगी और उसका शुल्क लोगों को देना होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर प्रवीण जैन के अनुसार चार मिनट से कम समय में पार्किंग शुल्क लेने या गाड़ी खड़ी करने पर 20 रुपए से ज्यादा शुल्क लेने पर यात्री एयरपोर्ट में ही शिकायत कर सकेंगे।