अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा 2000 रुपये का चालान ! भारत सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में किया बदलाव


नई दिल्ली : हेलमेट न पहनना पहले से ही नियम तोड़ने में शामिल है. लेकिन अब हेलमेट को सही तरीके से न पहनना भी ट्रैफिक नियमों में शामिल कर दिया गया है. इतना ही नहीं, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस 1000 से 2000 रुपये का चालान भी काट सकती है. हालांकि, इस नियम को जानने के बाद भी कई लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं. या फिर हेलमेट तो पहन लेते हैं लेकिन उसे पहनने में गलती कर देते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि हेलमेट पहनते कैसे है? ताकि आप सुरक्षित रहें और किसी भी तरह के चालान से बच सकें.


अब 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा
भारत सरकार ने 1998 के मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है. इसके तहत अगर दोपहिया वाहन सवार हेलमेट नहीं पहनते हैं या हेलमेट ठीक से नहीं पहनते हैं तो उन पर तत्काल 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. यानी अगर बाइक सवार ने हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन वह खुला हुआ है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन उसे हेडबैंड से कसकर नहीं बांधा है तो भी आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. कुल मिलाकर हेलमेट अब पूरी तरह से सही तरीके से पहनना होगा. अगर ऐसा नहीं किया तो आप पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

हेलमेट पर ISI मार्क होना चाहिए
अगर हेलमेट पर BSI (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ISI) नहीं है तो आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. यानी आपको बाइक या स्कूटर चलाते समय ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा. अगर ऐसा नहीं किया तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा

हेलमेट कैसे पहनें?
दोपहिया वाहन चलाने या उस पर बैठने से पहले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है. ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि दुर्घटना के दौरान आपके सिर पर चोट न लगे. दुर्घटनाओं के ज्यादातर मामलों में सिर पर चोट लगने से लोगों की जान चली जाती है. ऐसे में जब भी हेलमेट पहनें तो सुनिश्चित करें कि यह आपके सिर पर सही तरीके से लगा हो. हेलमेट पहनने के बाद पट्टी पहनना न भूलें. कई बार लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं. वे पट्टी नहीं पहनते. इतना ही नहीं, कई लोगों के हेलमेट में पट्टी के लिए लॉक नहीं होता है. या फिर वह टूटा हुआ होता है. इन सभी स्थितियों में आपका चालान कट सकता है.


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