रात 10 बजे के बाद बजा DJ तो होगी कार्यवाही, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले सभी यंत्रों पर प्रतिबंध, दुर्ग जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश


भिलाईनगर/ ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए निगम टीम गठित कर शहर मे रात 10 बजे के बाद होटल,विवाह भवन, सार्वजनिक स्थल पर डी.जे.,या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रो से मानक क्षमता से अधिक ध्वनि प्रसारित होने पर उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्यवाही किया जाएगा।


निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सोमवार को वर्चुअल बैठक पर अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा ने समीक्षा बैठक में निर्देशित किये है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिले मे ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम किया जाना है । भिलाई निगम क्षेत्र में संचालित होटल कैफे, विवाह भवन, सार्वजनिक स्थल पर रात 10 बजे के बाद डी.जे. या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रो से फैलने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जोनवार ऐसे स्थलो को सूचीबद्ध कर टीम द्वारा प्रतिबंधित किया जाना है । रात 10 बजे चिन्हित स्थल की जाँच हेतु टीम गठित कर नोडल अधिकारी को जिम्मेदार दिया जाएगा जो साप्ताहिक समीक्षा बैठक मे कार्य प्रगति का प्रतिवेदन देंगे। आगामी दिनो मे जिला प्रशासन द्वारा शासकीय स्कूल, अस्पताल, कार्यालय भवनो के आस पास के स्थल को साईलेंट जोन भी धोषित किया जाएगा।
आयुक्त श्री व्यास ने बताया कि पुरे शहर को धुमंतू पशुओं से मुक्त करना है इसके लिए रोकाछेका संकल्प अभियान के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए कि सम्पूर्ण निगम क्षेत्र मे ऐसे स्थलो की पहचान कर सूची बनावे जहाँ सडक पर मार्केट क्षेत्र मे झुण्ड मे जानवर बैठते है पशुओं को पकड कर ग्रामीण गोठान मे रखा जाना है । उन्होंने जी.ई.रोड से लगे सर्विस रोड मे अवैध कब्जा , सेकंड हैण्ड वाहनो को बिक्री, सर्विसिंग सेंटर, वाहन मेकेनिक के कब्जे से बेदखली करने कि कार्यवाही के संबंध मे जानकारी चाह तो अपर आयुक्त ने बुधवार से कार्यवाही प्रारंभ किये जाने की जानकारी दी। आयुक्त ने मच्छर उन्मूलन,शहर मे सडक किनारे पर बेतरतीब लगे ठेले,चौक चौराहों पर भिखारियों की समस्या के निदान पर भी निर्देश दिए है ।
आनलाइन बैठक मे अपर आयुक्त, जोन आयुक्त, सभी विभाग प्रमुख, अभियंता जोन के अधिकारीगण शामिल रहे।


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