रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन शोधन घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली। दरअसल, सोरेन ने हाल ही में कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खुद के लिए जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में अब अगली तारीख दे दी है।
जेएमएम नेता सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन को भी 1 जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। वह 2 जून को सरेंडर कर देंगे। इस पर ईडी ने कहा कि सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। चुनाव रिहाई का आधार नहीं हो सकता। वहीं, कोर्ट ने तत्काल राहत से मना करते हुए कहा कि ईडी सोमवार तक लिखित जवाब दाखिल करे। अब मामले पर मंगलवार, 21 मई को सुनवाई होगी