एच.ओ.डी. के अधिनस्थ काम करने वाला निकला हत्या का आरोपी ।
दुर्ग पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर किया गया आरोपी को गिरफ्तार।
दुर्ग : दिनाँक 03.06.2024 को जामुल स्थित एसीसी प्रबंधन द्वारा सूचना मिली की सुबह लगभग 9:30 बजे फैक्ट्री के कैप्टिव पावर प्लाट के एच.ओ.डी. आर. बाला राजू प्लाट स्थित रिक्लेमर के बाहर फुटपाथ में संदिग्ध अवस्था में घायल पडा हुआ था जिसे एसीसी जामुल की मेडिकल टीम द्वारा अस्पताल पहुँचाया गया। जहाँ उन्हें डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मामले को संज्ञान मे लेते हुए श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग, रेंज दुर्ग छ०ग० श्री रामगोपाल गर्ग (भा.पु.से.) के निर्देश पर श्रीमान पुलिस पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला दुर्ग छ०ग० श्री जितेन्द्र शुक्ला (भा.पु.से.) के द्वारा संदिग्ध घटनाक्रम के जॉच हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री सुखनंदन राठौर (रा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) सुश्री रिचा मिश्रा (रा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक छावनी, जिला दुर्ग छ०ग० श्री हरीश पाटिल (रा.पु.से.) एवं उप. पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री हेमप्रकाश नायक (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक केशव राम कोसले एवं एसीसीयु दुर्ग की टीम के द्वारा घटना स्थल पर पहुँच कर निरीक्षण उपरान्त इस तथ्य पर पहुँचे की मृतक आर. बाला राजू की किसी ठोस वस्तु से हमला कर हत्या की गई है। मृतक आर. बालाराजू के सिर पर, सिर के पीछे दाहिने कान, नाक के उपर दोनो भौ के मध्य आई गंभीर चोट से हत्या किया जाना स्पष्ट हुआ। मामला गंभीर एवं संवेदनशील होने के कारण मौके पर डॉग स्कॉड एवं फॉरेसिंक की टीम को भी बुलाया गया, तथा मृतक के अधिनस्थ काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारीयो से गहन पुछताछ की गई।
पुछताछ के दौरान में प्लांट में कार्यरत एक स्टॉफ हरीशचंद वर्मा के द्वारा बताया गया कि घटना के तुरंत बाद सी.एच.पी. (कोल्ड हैंडलिंग प्लाट) का प्रमुख संजय तिवारी उसके पास आकर अपने शर्ट में लगे किसी दाग को मिटाने के लिये बोला था। मृतक आर. बाला राजू द्वारा सी. एच.पी. (कोल्ड हेंडलिंग प्लाट) मे ब्रिफिंग करने के बाद एवं केप्टिव पावर प्लाट पहुँचने के बीच संदेही संजय तिवारी की उपस्थिति सी.एच.पी. (कोल्ड हेंडलिंग प्लांट) मे नही पाई गई एवं गवाह के मुताबिक मृतक आर. बाला राजु के साथ ही आरोपी संजय तिवारी का सी.एच.पी. (कोल्ड हेंडलिंग प्लांट) से निकलना पता चला। गेट रजिस्टर की जाँच करने पर यह तथ्य भी सामने आया कि घटना उपरान्त
संजय तिवारी लंच के लिये अपने घर जाकर कपडे बदल आया था। पुलिस की टीम द्वारा उसके घर में जाकर कपड़े की बरामदगी की गई, जिसमे खून के छिटे एवं धब्बे पाये गये। जिससे यह स्पष्ट था कि संजय तिवारी ने उक्त घटना को अंजाम दिया है, पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा अपने हर एक गतिविधियों और रूटिन के बारे में बयान बदल-बदलकर दिया जा रहा था। आरोपी संजय तिवारी को थाना लाकर पुलिस अभिरक्षा में कड़ी पूछताछ की गई जिसमें उसने अपना अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि सुबह 09.00 बजे सी.एच.पी. (कोल्ड हेंडलिंग प्लांट) में ब्रीफिंग के दौरान आर. बालाराजु के द्वारा उसे उस पर चिल्लाना, डांट फटकार करना तथा कोयले की लगातार आपूर्ति नही होने पर नाराजगी जाहिर किया था। पूर्व में कोयले की आपूर्ति न होने से प्लांट में ब्रेक डाउन हो गया था जिसके लिये भी मृतक ने संजय तिवारी को जिम्मेदार ठहराया था. उसी बात का हवाला देकर घटना के समय भी मृतक आर. बालाराजु के द्वारा आरोपी को नौकरी से निकलवा देने की, रोड में ला देने की डांट लगाई गई थी। जिस कारण आरोपी संजय तिवारी पूर्व से ही आकोशित था।इसी बीच कोल अनलोडिंग एरिया में खड़े होकर मृतक आर. बालाराजु ने दूर से हाथ देकर आरोपी संजय तिवारी को बुलाया, जब आरोपी सी.एच.पी. (कोल्ड हेंडलिंग प्लांट) एरिया से निकलकर कोल अनलोडिंग एरिया में पहुंचा तब अनलोडिंग के लिये ट्रक क्यों नही लगावाये हो कहकर मृतक के द्वारा आरोपी संजय तिवारी को पुनः डांटा गया। फिर मृतक केप्टिव पॉवर प्लांट के निरीक्षण के लिए कोल अनलोडिंग एरिया से पैदल चलते हुये फुटपाथ का इस्तेमाल करके जाने लगा इस बीच आरोपी संजय तिवारी भी इसका पीछा करते हुये गया एवं फुटपाथ में सुनसान जगह पाकर हथौडे से मृतक के सिर के निचले हिस्से में प्रहार कर दिया। मृतक आर. बालाराजु के जमीन में गिर जाने के बाद आरोपी संजय तिवारी के द्वारा मृतक के सिर के पिछले हिस्से, कान के ऊपर भौ के पास ताबडतोड वार किया गया।
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपराध में प्रयुक्त हथौडे को कोयला चूरे के ढेर के अंदर छिपा दिया और वापस सी.एच.पी. (कोल्ड हॅडलिंग प्लांट) आकर अपने रूटिन कार्य करने लगा घटनास्थल में ए.सी.सी. की मेडिकल टीम द्वारा मृतक के शरीर उठाने से लेकर उसे अस्पताल पहुंचाने तक तथा पुलिस टीम के मौका निरीक्षण के दरम्यान आरोपी उपस्थित नही था, जिससे यह संभावना प्रबल हुई कि आरोपी के द्वारा मृतक को हथौडा से प्राणघातक हमला करने दौरान ही उसके ड्यूटी युनिफार्म व जुते में खून के धब्बे पडे थे। इस बीच आरोपी लंच करने की बात कहकर अपने घर चला गया और अपने कपडे को बदलकर वापस आ गया। आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर हत्या में प्रयुक्त हथियार (हथौडा) को जप्त कर विवेचना में शामील किया गया। आरोपी संजय तिवारी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना जामुल में अपराध कमांक 211/2024 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।
कमांक
1
अपराध कमांक
211/2024
धारा
302 भादवि
मृतक का नाम
आर. बाला राजू पिता स्व. आर… कृष्ण राव उम्र 50 साल साकिन राजीव नगर ए.सी.सी जामुल
आरोपी का नाम
संजय तिवारी पिता राजेन्द्र प्रसाद तिवारी उम्र 46 साल साकिन ए.सी.सी. कालोनी जामुल