कोण्डागांव। CG Crime: गोलबाजार थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व दिन दहाड़े युवक की हत्या करने वाले आरोपित को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी की कोर्ट ने फैसला सुनाया। 12 अक्टूबर 2020 को चश्मा खरीदने के दौरान हुए विवाद में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार जैन के अनुसार कोर्ट ने कोण्डागांव निवासी इरशाद अहमद की हत्या के आरोप में मोहसीन अली को सजा सुनाई है। आरोपी को 23 गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। घटना दिनांक को इरशाद अपने दोस्तों के साथ इलेक्ट्रानिक सामान की खरीददारी करने रायपुर आया था।
CG Crime: वापसी के दौरान इरशाद ने कार के अंदर बैठे-बैठे पोस्ट आफिस के पास सड़क में दुकान लगाकर चश्मा बेच रहे मोहसीन अली से कीमत पूछी। उसने चश्में की कीमत को सात सौ रुपये बताया। इरशाद यह कहते हुए आगे निकला कि सड़क छाप चश्में की कीमत सात सौ रुपये और आगे बढ़ा था कि चार-पांच लड़के इराशद की कार का पिछा करने लगे जिसके बाद उक्त हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।मामले पर पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को धर दबोचा था जिसके बाद कार्यवाही करते अब न्यायालय से आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है।