सिक्किम की सरकार ने महिलाओं की मैटरनिटी लीव को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब राज्य में मां बनने वाली महिलाओं को 12 महीने की छुट्टी दी जाएगी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बताया कि जल्द इसे लेकर नियमों में बदलाव किया जाएगा और राज्य में इस योजना को लागू करेंगे। जिससे राज्य की महिलाओं को फायदा होगा।
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बुधवार को घोषणा की कि उनकी सरकार अपने कर्मचारियों को 12 महीने का मातृत्व अवकाश और एक महीने का पितृत्व अवकाश देगी। यहां आयोजित सिक्किम राज्य सिविल सेवा अधिकारी संघ (SSCSOA) की वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए तमांग ने कहा कि यह लाभ प्रदान करने के लिए सेवा नियमावली में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों और परिवार की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलेगी।
जल्द होगा नियमों में बदलाव
मुख्यमंत्री तमांग ने कहा है कि जल्द ही इस फैसले की विस्तृत जानकारी और अधिसूचित दोनों जारी की जाएंगी। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत नौकरीपेशा महिला छह महीने या 26 सप्ताह के सवेतन मातृत्व अवकाश के लिए अधिकृत है। हिमालयी राज्य सिक्किम में देश की सबसे कम आबादी है और यहां मात्र 6.32 लाख लोग रहते हैं।