रायपुर। प्रतिवर्षानुसार इस बार भी गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में विभिन्न समितियों द्वारा भव्य एवं आकर्षक पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। समितियों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे बजाने की भी तैयारी की जा रही है। इसी बीच गणेशोत्सव समितियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने गणेश पंडालों पर डीजे के उपयोग को लेकर एक गाइड लाइन जारी की है जिसका पालन करना सभी समितियों के लिए अनिवार्य है। दर असल शहर के गणेश पंडालों में रात 10 बजे के बाद डीजे-धुमाल नहीं बजेगा। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों और धुमाल पार्टी-डीजे संचालकों की बैठक ली गई।
इस दौरान अधिकारियों ने समिति के पदाधिकारियों को तय समय के बाद पंडालों में डीजे, धुमाल या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाने का निर्देश दिया। इसके अलावा रोड में पूजा-पंडाल व स्वागत द्वार न लगाने, वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था कराने, तेज आवाज में लाउडस्पीकर न बजाने कहा गया। बैठक में सभी समितियों को गणेश प्रतिमा का विसर्जन 1 अक्टूबर तक करने कहा गया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के अनुसार ही डीजे-धुमाल का इस्तेमाल करने कहा गया।