रायपुर । छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस ली है। इस दौरान निवार्चन आयोग के अधिकारियों द्वारा चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है और निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ शख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन कार्यालय बालोद में पदस्थ सहायक ग्रेड 02 रिपुसूदन कोसमा 23 जून 2018 से निरंतर अपने कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण शासकीय सेवा से पदच्युत किया गया है।
सहायक ग्रेड 02 रिपुसूदन कोसमा के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित किया गया एवं विभागीय जांच प्रतिवेदन अनुसार अधिरोपित आरोप क्रमांक 01 एवं 02 सिद्ध होना पाया गया है। रिपुसूदन कोसमा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया परंतु उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रतित्युत्तर नहीं दिया गया। सहायक ग्रेड 02 रिपुसूदन कोसमा शासकीय सेवा नहीं किया जाना परिलक्षित हो रहा है तथा अधिरोपित आरोप क्रमांक 01 एवं 02 मौन स्वीकृति माना जाता है। सहायक ग्रेड 02 रिपुसूदन कोसमा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(8) के तहत दिनांक 14 अगस्त 2023 से शासकीय सेवा से पदच्युत का दण्ड दिया जाता है।