जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल…दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत


दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर मंगलवार दोपहर 3.15 बजे दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केजरीवाल को जमानत देने से इंकार कर दिया। सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए अपनी गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड का विरोध किया है। वहीं शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

दें कि ईडी और अरविंद केजरीवाल दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अपना फैसला सुनाया। जज ने अपने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल घोटाले में शामिल हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल ने जमानत के लिए अपनी याचिका दायर नहीं किया था। कोर्ट ने कहा कि याचिका में सीएम ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

की गिरफ्तारी का आज 20वां दिन

शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरगना बताया है। केजरीवाल पहले ईडी की हिरासत में रहे। बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक अप्रैल को केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।


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