रायपुर :- निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार कार्रवाई करेगा। UIDAI और भारत निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है।








देश के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है; आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है।
इसलिए यह निर्णय लिया गया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार तथा WP (Civil) संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही किया जाएगा। तदनुसार UIDAI और निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है।