लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कन्नौज इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से प्राप्त हुए 23 किलो सोना को भारत सरकार ने बरामद कर लिया है। डीआरआई के अधिवक्ता अमरीश टंडन के मुताबिक, पीयूष इस सोने का कोई भी वैधानिक स्रोत नहीं बता सका है। इसलिए अदालत में भी केस चलता रहेगा। कन्नौज के इत्र कारोबारी पर कस्टम विभाग ने 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 30 लाख रुपए पीयूष जैन पर जबकि 30 लाख उसकी कंपनी ओडोचेम इंडस्ट्रीज पर लगाया गया है।
वही इस कंपनी में पीयूष जैन साझेदार है। साथ ही पीयूष जैन को इस सोने पर 4।38 करोड़ रुपये की कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। पिछले दिनों पीयूष जैन ने कानपुर जिला अदालत में जमानत की अर्जी लगाई थी। इसके जवाब में DRI की लखनऊ यूनिट ने अदालत में जवाब दाखिल किया था। DRI ने ही कस्टम ड्यूटी चुकाने की मांग की थी। DRI के अधिवक्ता ने जिला कोर्ट को बताया है कि पीयूष ने सबकुछ प्लान तरीके से किया था। उसने सोने को छिपाने के लिए घर में 10-12 वर्ष पहले बंकर बनाए थे। कन्नौज इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से प्राप्त हुए 23 किलो सोना (सोने के बिस्कुट) को भारत सरकार ने बरामद कर लिया है। DRI के अधिवक्ता अमरीश टंडन के मुताबिक, पीयूष इस सोने का कोई भी वैधानिक स्रोत नहीं बता सका है। इसलिए अदालत में भी केस चलता रहेगा। कन्नौज के इत्र कारोबारी पर कस्टम विभाग ने 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 30 लाख रुपए पीयूष जैन पर जबकि 30 लाख उसकी कंपनी ओडोचेम इंडस्ट्रीज पर लगाया गया है। इस कंपनी में पीयूष जैन साझेदार है। साथ ही पीयूष जैन को इस सोने पर 4।38 करोड़ रुपये की कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी।